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घर बैठे बनवाइए आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र — यह है पूरी प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से तीनों प्रमाणपत्र ऑनलाइन बनते हैं। आवेदन से लेकर प्रमाणपत्र डाउनलोड करने तक का तरीक़ा।

उत्तर प्रदेश

स्कूल-कॉलेज में दाखिले, छात्रवृत्ति, सरकारी नौकरी के आवेदन और कई योजनाओं में आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र मांगा जाता है। उत्तर प्रदेश में ये तीनों प्रमाणपत्र ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ऑनलाइन बनवाए जा सकते हैं — तहसील के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं।

कहां आवेदन करें

आवेदन edistrict.up.gov.in पर होता है। जिनके पास कंप्यूटर या इंटरनेट नहीं है, वे नज़दीकी जन सेवा केंद्र (CSC) से भी आवेदन करा सकते हैं।

कौन से कागज़ लगेंगे

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड या बिजली का बिल (निवास के प्रमाण के लिए)
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, जिसका नमूना पोर्टल पर ही मिल जाता है
  • जाति प्रमाणपत्र के लिए परिवार के किसी सदस्य का पुराना जाति प्रमाणपत्र, अगर उपलब्ध हो

आवेदन का तरीक़ा

  1. पोर्टल पर पहली बार जा रहे हैं तो “नया पंजीकरण” करके अपनी आईडी बनाइए
  2. लॉगिन करके “आवेदन करें” में जाकर प्रमाणपत्र का प्रकार चुनिए — आय, जाति या निवास
  3. फॉर्म में नाम, पता और परिवार का विवरण भरिए — ध्यान रखें कि यह आधार से मेल खाता हो
  4. कागज़ स्कैन करके अपलोड कीजिए
  5. तय शुल्क ऑनलाइन जमा कीजिए और आवेदन जमा कर दीजिए
  6. आवेदन संख्या नोट कर लीजिए, इसी से आगे स्थिति देखी जा सकेगी

कितना समय लगता है

आवेदन तहसील स्तर पर जांच के लिए जाता है। लेखपाल की रिपोर्ट के बाद प्रमाणपत्र जारी होता है। सामान्य स्थिति में इसमें कुछ दिन लगते हैं, लेकिन जांच में कमी निकलने पर समय बढ़ सकता है।

प्रमाणपत्र कैसे मिलेगा

तैयार होने पर प्रमाणपत्र पोर्टल से ही डाउनलोड किया जा सकता है। उस पर डिजिटल हस्ताक्षर और सत्यापन के लिए एक नंबर होता है, जिससे कोई भी विभाग उसकी सच्चाई जांच सकता है। प्रिंट निकालकर उसे कहीं भी लगाया जा सकता है।

शुल्क और प्रक्रिया समय-समय पर बदल सकती है। आवेदन से पहले पोर्टल पर मौजूदा जानकारी एक बार ज़रूर देख लें।

न्यूज़ पोर्टल बनवाएं: 75339 28185